5 दिसंबर से बदल जाएगा आपके पैन कार्ड का लुक, होगा यह बड़ा बदलाव

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आपके पैन कार्ड में दिसंबर से एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 5 दिसंबर से एक नया नियम लागू होगा, जिसके चलते पैन कार्ड बनवाने वाले लोगों को काफी सहुलियत मिल सकेगी।

नहीं देना होगा पिता का नाम

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पैन कार्ड बनवाने के लिए पिता का नाम देने की अनिवार्यता को खत्म करने का फैसला किया है। जिन मामलों में मां एकल अभिभावक है या आवेदक केवल मां का नाम देना चाहता है, उन्हें आवेदन फॉर्म में विकल्प दिया जाएगा।

अधिसूचना के मुताबिक, वित्त वर्ष में 2.5 लाख या ज्यादा का वित्तीय लेन देने करने वालों के लिए पैन कार्ड आवेदन करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा घरेलू कंपनियों के लिए भी पैन रखना जरूरी होगा, भले ही उनकी कुल बिक्री, टर्नओवर या सकल रसीदें वित्त वर्ष में 5 लाख रुपये से कम हों। इससे आयकर विभाग को वित्तीय लेनदेन, कर आधार और टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलेगी।



शुरू हुई ई-पैन कार्ड की सेवा

अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है या फिर इसमें किसी तरह का बदलाव किया है और नया पैन कार्ड आने में देर लग रही है, तो फिर ई-पैन के जरिए ऐसा कर सकेंगे। इसके लिए किसी तरह के अन्य डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी।

ई-पैन को जेनरेट करने में किसी तरह का पैसा नहीं लगेगा। आपको केवल आयकर विभाग की वेबसाइट (https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home) पर जाकर के ऐसा करना होगा। हालांकि यह सुविधा केवल कुछ ही समय के लिए है, जिसको बाद में बंद कर दिया जाएगा।



आपके आधार डाटाबेस के जरिए ही ई-केवाईसी होगी। आधार ओटीपी के जरिए ई-केवाईसी पूरी हो जाने के बाद आपके ई-पैन को जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके लिए आयकरदाताओं को एक सफेद कागज पर अपने हस्ताक्षर करके उसे अपलोड करना होगा। इसके बाद एक 15 अंकों का एकनॉलेजमेंट नंबर जारी किया जाएगा, जिसे आपके मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी पर भेज दिया जाएगा।